होम आईसोलेटेड की पहचान के लिए लगेगी अमिट स्याही

विश्व  स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस कोविड -19 संक्रमण को पेनडेमीक घोषित करने के साथ ही राज्य में इस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जो व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित देशों की यात्रा कर आए है, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन/एडवायजरी के अनुसार होम क्वारेनटाईन (आईसोलेशन) किया जा रहा है।


जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) के आधार पर कोविड -19 से संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति हवाई अड्डा अथवा अस्पताल से होम क्वारेनटाईन किए जाने के पश्चात यदि जन सामान्य में सम्मिलित हो तो आसानी से पहचाना जा सके। इस हेतु इन्हें होम क्वारेनटाईन में रखे जाने के दौरान बाये हाथ की हथेली के पीछे/ यदि बायां हाथ नहीं हो तो दाये हाथ की हथेली के पीछे चुनाव कार्य में प्रयोग किए जाने वाली अमिट स्याही से प्राउड टू प्रोटेक्ट राजस्थान होम क्वारेनटाईन्ड टिल डेट की मुहर लगाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए है।