जिले में सूखे भोजन सामग्री/किट/बैग्स के वितरण हेतु दिशा निर्देश जारी

अजमेर कोरोना वायरस को महामारी घोषित किये जाने एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार जिले में लॉकडाउन के दौरान असहाय एवं जरूरत मंदों को भोजन की सूखी सामग्री/किट उपलब्ध कराये जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है।


जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि जारी किये गये निर्देशों में जिला रसद अधिकारी भोजन सामग्री के किट कॉन्फिड से प्राप्त कर आवश्यकतानुसार उचित मूल्य की दुकानदारों के माध्यम से जरूरतमंदों को राशन कार्ड/जन आधारकार्ड में एन्ट्री करते हुए वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। यह भोजन सामग्री सात दिवस के अन्तराल पर प्रत्येक परिवार को उपलब्ध करायी जायेगी।  संबंधित क्षेत्र के प्रवर्तन निरीक्षक चल वाहन के माध्यम से वार्डवार/मोहल्लावार केम्प लगाकर लाभार्थियों को कोरोना वायरस महामारी के क्रम में सोशल डिस्टेन्सिंग/स्वास्थ्य सुरक्षा के मानदण्ड को सुनिश्चित करते हुए वितरण करेंगे।


उन्होंने बताया कि  अजमेर शहर में डीएसओ एवं अन्य क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी यह वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रारंभिक तौर पर प्राप्त दस हजार किट का आवंटन किया गया है। जिसमें अजमेर शहर में4 हजार 600 किट एवं ब्यावरकिशनगढ,केकडी में एक हजार किट प्रति उपखण्ड तथा भिनायअरांई रूपनगढपीसांगनसरवाड,नसीराबादपुष्कर एवं मसुदा में तीन सौ किट प्रति उपखण्ड है। उन्होंने बताया कि  आवश्यकता होने पर उपखण्ड अधिकारी अपनी मांग जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला रसद अधिकारी अजमेर जिले की मांग का आंकलन कर और कॉन्फिड से राशन सामग्री प्राप्त कर उपलब्ध करायेंगे। जिला रसद अधिकारी अजमेर एवं समस्त उपखण्ड अधिकारी विभिन्न दानदाताओं से प्राप्त होने वाले जन सहयोग से इसी प्रकार किट बनवाकर आवश्यकतानुसार असहाय एवं जरूरतमंदों को वितरण करवाना सुनिश्चित करेंगे।