अजमेर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन की कड़ाई से पालना किये जाने की आवश्यकता है।
जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के कारण आगामी 31मार्च तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, अद्र्ध सरकारी उपक्रम, स्वायत शासी संस्थाएं, राजकीय निगम, मण्डल, समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्टि्रयां, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, विद्युत विभाग, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, सामान्य प्रशासन, स्टेट मोटर गैराज, विधि, कृषि विभाग, उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला परिषद, पंचायत समिति, पुलिस विभाग, जेल, होमगार्ड, एफएसएल,समस्त नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, फल एवं सब्जी मण्डियां, राजस्थान वेयर हाउस, कॉरपोरेशन के गोदाम तथा राज्य सरकार के वित्त विभाग से संबंधित कार्यालय खुले रखने के निर्देश दिए गए है। लॉकडाउन के दौरान बंद रखे जाने वाले कार्यालयों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने मुख्यालय पर ही रहेंगे। आवश्यकता होने पर राजकीय कार्य के लिए इन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के कार्मिकों को छोड़कर अन्य राजकीय कर्मचारी आवश्यक होने पर घर से कार्य सम्पादित कर सकेंगे। आवश्यकता होने पर सीमित समयावधि के लिए उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकता है। अपरिहार्य स्थिति के अलावा किसी को भी अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नही होगी। भारत सरकार के राजस्व अर्जन, चिकित्सा सेवाएं,जनोपयोगी सेवाएं, भारतीय खाद्य निगम एवं डाकघर को छोड़कर समस्त कार्यालय बंद रहेंगे। मीडिया, प्रेस, चिकित्सा से संबंधित संस्थान एवं पेट्रोल पम्प खुले रखें जाएंगे। सभी प्रकार के मॉल्स एवं दुकाने बंद रहेंगी। किराणा, दवाईयां, चिकित्सा उपकरण,मेडिकल स्टोर, सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यक सेवाएं, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस एजेन्सी, दूध डेयरी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, फल, सब्जी की दुकानें तथा बैंक, एटीएम एवं पोस्ट ऑफिस खुले रखे जाएगे। रेस्टोरेन्ट में किसी प्रकार का खाना एवं अन्य सामग्री खिलाना - पिलाना वर्जित रहेगा। रेस्टोरेन्ट से सामग्री घर ले जायी जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार के वाणिज्यिक संस्थान, कार्यालय,फैक्ट्री, वर्कशॉप एवं गोदाम बंद रहेंगे। रोड़वेज,सिटी ट्रांसपोर्ट, निजी बसें, टैक्सी, ऑटोरिक्शा आदि सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेगी। अन्र्तराज्यीय बस सेवा राज्य एवं सभी स्थानोें पर जाने वाली बसें तथा राजकीय एवं निजी सिटी बस सर्विस बंद रहेगी। सामग्री परिवहन से संबंधित वाहनोें पर यह प्रतिबन्ध लागू नही होगा। एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन एवं अस्पताल तक आवागमन के लिए जिला परिवहन अधिकारी समिति संख्या में पास जारी करेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में ऎसे पास उपखण्ड अधिकारी भी जारी कर सकेंगे। वाहनों के पास की जांच पुलिस द्वारा की जाएगी। सभी कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं परिवहन की साधन बंद रहेंगे । अतः नागरिक घर पर ही रहे। इस दौरान, निजी वाहनों का संचालन भी बंद रहेगा।
उन्होंने बताया कि अपरिहार्य स्थिति में किसी प्रकार की सूचना कलेक्ट्रेट स्थित नियंत्रण केन्द्र (0145-2627143, 2628932) तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के नियंत्रण कक्ष (0145-2631111) अथवा संबंधित उपखण्ड अधिकारी तथा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष में दी जा सकती है।