लॉकडाउन की कड़ाई से करें पालना

अजमेर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन की  कड़ाई से पालना किये जाने की आवश्यकता है।


जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के कारण आगामी 31मार्च तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर  समस्त सरकारी कार्यालयअद्र्ध सरकारी उपक्रमस्वायत शासी संस्थाएंराजकीय निगममण्डलसमस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालयमॉल्सदुकानेंफैक्टि्रयां, वर्कशॉपगोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालयविद्युत विभागपेयजल व्यवस्थाचिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागचिकित्सा शिक्षाआयुर्वेद, खाद्य एवं नागरिक आपूर्तिआपदा प्रबन्धन एवं सहायतासूचना प्रौद्योगिकीपरिवहन, सामान्य प्रशासनस्टेट मोटर गैराजविधि, कृषि विभागउपखण्ड कार्यालयतहसील कार्यालयजिला परिषदपंचायत समिति, पुलिस विभागजेलहोमगार्डएफएसएल,समस्त नगर निगमनगर परिषदनगर पालिकाफल एवं सब्जी मण्डियांराजस्थान वेयर हाउसकॉरपोरेशन के गोदाम तथा राज्य सरकार के वित्त विभाग से संबंधित कार्यालय खुले रखने के निर्देश दिए गए है। लॉकडाउन के दौरान बंद रखे जाने वाले कार्यालयों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने मुख्यालय पर ही रहेंगे। आवश्यकता होने पर राजकीय कार्य के लिए इन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है।


उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के कार्मिकों को छोड़कर अन्य राजकीय कर्मचारी आवश्यक होने पर घर से कार्य सम्पादित कर सकेंगे। आवश्यकता होने पर सीमित समयावधि के लिए उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकता है। अपरिहार्य स्थिति के अलावा किसी को भी अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नही होगी। भारत सरकार के राजस्व अर्जनचिकित्सा सेवाएं,जनोपयोगी सेवाएंभारतीय खाद्य निगम एवं डाकघर को छोड़कर समस्त कार्यालय बंद रहेंगे। मीडियाप्रेसचिकित्सा से संबंधित संस्थान एवं पेट्रोल पम्प खुले रखें जाएंगे। सभी प्रकार के मॉल्स एवं दुकाने बंद रहेंगी। किराणादवाईयांचिकित्सा उपकरण,मेडिकल स्टोरसूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यक सेवाएंपेट्रोल पम्पएलपीजी गैस एजेन्सीदूध डेयरीसार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानेंफलसब्जी की दुकानें तथा बैंकएटीएम एवं पोस्ट ऑफिस खुले रखे जाएगे। रेस्टोरेन्ट में किसी प्रकार का खाना एवं अन्य सामग्री खिलाना - पिलाना वर्जित रहेगा। रेस्टोरेन्ट से सामग्री घर ले जायी जा सकेगी।


उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार के वाणिज्यिक संस्थानकार्यालय,फैक्ट्रीवर्कशॉप एवं गोदाम बंद रहेंगे। रोड़वेज,सिटी ट्रांसपोर्टनिजी बसेंटैक्सीऑटोरिक्शा आदि सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेगी। अन्र्तराज्यीय बस सेवा राज्य एवं सभी स्थानोें पर जाने वाली बसें तथा राजकीय एवं निजी सिटी बस सर्विस बंद रहेगी। सामग्री परिवहन से संबंधित वाहनोें पर यह प्रतिबन्ध लागू नही होगा। एयरपोर्टरेल्वे स्टेशन एवं अस्पताल तक आवागमन के लिए जिला परिवहन अधिकारी समिति संख्या में पास जारी करेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में ऎसे पास उपखण्ड अधिकारी भी जारी कर सकेंगे। वाहनों के पास की जांच पुलिस द्वारा की जाएगी। सभी कार्यालयप्रतिष्ठान एवं परिवहन की साधन बंद रहेंगे । अतः नागरिक घर पर ही रहे। इस दौराननिजी वाहनों का संचालन भी बंद रहेगा।


उन्होंने बताया कि अपरिहार्य स्थिति में किसी प्रकार की सूचना कलेक्ट्रेट स्थित नियंत्रण केन्द्र (0145-2627143,  2628932) तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के नियंत्रण कक्ष (0145-2631111) अथवा संबंधित उपखण्ड अधिकारी तथा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष में दी जा सकती है।