बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में छूट की समय अवधि बढ़ाये जाने का स्वागत

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखंड व भवनों की बकाया लीज राशि जमा कराने पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट की अवधि 30 सितंबर 2020 तक करने के निर्णय का कांग्रेस सेवादल के जिलाध्यक्ष पूर्व पार्षद शैलेन्द्र अग्रवाल ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल धारीवाल का आभार व्यक्त किया है।
 उल्लेखनीय है कि शैलेन्द्र अग्रवाल ने 3 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल धारीवाल को पत्र लिखकर कहा था कि पूर्व में राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर बकाया लीज राशि 31 मार्च 2020 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया था, परन्तु कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यु व उसके बाद लागू किये गए लोकडाउन के कारण आम नागरिक इस छूट का लाभ नही ले पाए। अग्रवाल ने पत्र में मांग की थी कि लोकडाउन से प्रभावित आम नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए जनहित में इस छूट अवधि के प्रावधान को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाए।


स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत प्रतिशत की छूट अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है। जिसका शैलेन्द्र अग्रवाल ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री व स्वायत्त शासन मंत्री का आभार व्यक्त किया है।